Dayalu Yojana Haryana Apply Online:दयालु योजना हरियाणा आवेदन करें

Dayalu Yojana Haryana Apply Online
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Dayalu Yojana Haryana Apply Online:हरियाणा सरकार ने इस वर्ष (2023-24) के बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें से एक है “दयालु योजना”। इस पोस्ट में हम Dayalu Yojana Haryana के बारे में जानेंगे। दयालु योजना क्या है, Dayalu Yojana आवेदन कैसे करें और दयालु योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।

दयालु योजना क्या है

Dayalu Scheme क्या है, इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक उम्र के हिसाब से सहायता दी जाती है। इसके अनुसार:

  • 0 से 5 वर्ष की उम्र: 5 लाख रुपये
  • 6 से 18 वर्ष की उम्र: 3 लाख रुपये
  • 19 से 59 वर्ष की उम्र: 2 लाख रुपये
  • 60 वर्ष से अधिक उम्र: 1 लाख रुपये

यहाँ दी गई राशि आधारित है व्यक्ति की उम्र पर। ज्यादा जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।

Dayalu Yojana Haryana Apply Online

योजना का नामDeen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
कब शुरू हुई16 मार्च, 2023 के दिन
राज्यहरियाणा
नोडल एजेंसीहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN)
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
आर्थिक सहायता1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए
आवेदन करने का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdapsy.finhry.gov.in

दयालु योजना कितनी उम्र पे कितनी राशी मिलेगी

आयु वर्गराशी प्रधान
5 से 12 वर्ष तक उम्र1 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष तक उम्र2 लाख रुपए
19 से 25 वर्ष तक उम्र3 लाख रुपए
26 से 40 वर्ष तक उम्र5 लाख रुपए
41 से 60 वर्ष तक उम्र2 लाख रुपए

दयालु योजना पात्रता

जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है, वे सभी परिवार Dayalu Scheme के पात्र हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए। आय वेरीफाई यहाँ से चेक किया जा सकता है। 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दयालु स्कीम दस्तावेज

आवेदक का आधार कार्ड,
मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड,
परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी),
मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र,
दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

दयालु योजना राशी कब मिलेगी

Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी।
विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा।
परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।

दयालु योजना आवेदन कैसे करें

सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर “योजना लागू करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें और “OTP प्राप्त करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करके वेरिफाई करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
अब “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इस तरह से आप दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Important Links

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FAQ

दयालु स्कीम क्या है ?

परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आर्थिक सहायता प्रधान की जाती है |

दयालु स्कीम पूरा नाम ?

Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

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