Happy Card Haryana Roadways:हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है और ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। हैप्पी कार्ड के लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। हम इस पोस्ट में हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इस कार्ड के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को शुरू करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसे ई-टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। इस योजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
Happy Card Haryana Roadways
आर्टिकल में जानकारी | हरियाणा हैप्पी कार्ड |
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को निशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराना |
लाभ | प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर वार्षिक 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा उपलब्ध होगी। लाभार्थी को एक हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का शुल्क देना होगा, और बाकी कार्ड की लागत ₹109 और कार्ड की वार्षिक रख-रखाव शुल्क ₹79 होगा, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हैप्पी योजना के अंतर्गत, लाभार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जाना होगा।
हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता
हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए।
हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज
यहां निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें?
आपको पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
“Send OTP TO Verify” विकल्प पर क्लिक करें।
OTP वेरीफाई करने के बाद, आपके सामने परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रकट होगी।
अब उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आपको हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना है।
फिर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
कैप्चा कोड डालें और “ओटीपी भेजें” विकल्प पर क्लिक करें।
अब आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे डालकर सत्यापित करें।
अब “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
इस तरह से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के 15 दिनों के बाद, आप अपने निकटतम रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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