Haryana Unmarried Pension Yojana: हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना, हरियाणा राज्य में विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के तहत, अविवाहिता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को चला सकें। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। योजना के लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच की जा सकती है। इसके अलावा, आवेदकों को योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 क्या है?
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 का उद्देश्य अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, 40 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को और 60 वर्ष तक की आयु के अविवाहित महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा।
हरियाणा सरकार ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि पेंशन की राशि हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीट के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी थी, लेकिन अब अविवाहित लोगों को भी पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करेगी।
अगर आप हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 में आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी का पालन करें: आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, योजना के लाभ, पात्रता आदि।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 Key Points
Name Of The Yojana | हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 |
Purpose of the Yojana | राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। |
Income Support | 3000/- रुपए प्रति माह |
Start of Yojana | 2024 |
Sector of Yojana | State Government (Haryana) |
Department Of Yojana | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार |
Current Status | Active |
Beneficiary of Yojana | प्रदेश के 40 से 60 वर्ष तक के सभी अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं। |
Apply Process | Online |
Official Website | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
Download App | Update Soon |
Helpline No | 0172-2715090 1800-2000-023 |
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
- योजना का लाभ प्रदेश के 40-60 वर्ष तक के अविवाहित नागरिकों को दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों को पेंशन के रूप में 3000/- रुपए प्रति माह दिए जायेंगे।
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और फिर भी पेंशन लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्ति से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूल करेगी।
- जो तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है उन व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 के लिए पात्रता / Eligibility Criteria
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- इसमें राज्य के 40 वर्ष से अधिक तथा 60 साल से कम उम्र के अविवाहित पुरुष और महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित महिला एवं पुरुष की वार्षिक आय ₹180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके अलावा जिसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है यानी कि जो भी विधुर है उन्हें भी इस योजना के तहत पात्रता प्रदान की गई है।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024 आवश्यक दस्तावेज / Required Documents
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा होने की स्थिति में पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Important Link
All Pension Official Website | CLICK HERE |
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हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Notice | CLICK HERE |
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना Check Status | CLICK HERE |
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना PDF Form | UPDATE SOON |
छात्र परिवहन सुरक्षा योजना APP | UPDATE SOON |