Sukh Samman Nidhi Yojana: भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अलग-अलग पहल की जा रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने “प्यारी बहना सम्मान निधि योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की असहाय गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह एक कदम है जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे, और वर्तमान में योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो यदि आपने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, तो आपको यह लेख आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इस योजना का लाभ लेने के लिए समस्त चरणों की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसलिए आपको यह लेख अंत तक अवश्य पढ़ना चाहिए।
Sukh Samman Nidhi Yojana
हिमाचल प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसलिए, योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। चल रही आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत, केवल और केवल योग्य महिलाएं ही आवेदन दे सकेंगी। इसके बाद, पात्र महिलाओं के लिए लाभार्थी सूची जारी की जाएगी।
इसलिए, आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थी सूची जारी होने के कुछ दिनों के पश्चात सभी लाभार्थी महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए मिलने प्रारंभ हो जाएँगे। जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-2025 से योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित होना प्रारंभ हो जाएगी। इस लेख में आगे आपको योजना के लिए योग्यता, जरूरी दस्तावेज आदि समस्त जानकारी जानने को मिलेगी।
इंद्रा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए योग्यता
- यह योजना राज्य में रहने वाली असहाय और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाण पत्र वाली महिलाएं अपना आवेदन आसानी से दे सकेंगी।
- अगर किसी महिला के परिवार में कोई भी सदस्य पेंशनधारक, अनुबंधधारक, सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक कर्मचारी या आयकरदाता है तो वह महिला इस योजना के लाभार्थी नहीं मानी जाएगी।
- उसी तरह, अगर कोई महिला मल्टी टास्क वर्कर, मिड डे मील स्कीम की कार्यकर्ता, आशा वर्कर, पंचायती राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों की कर्मचारी है तो उसे इस योजना के लाभ का नहीं मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
सुख सम्मान निधि योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही “इंद्रा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना” से राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, और पहली किश्त की राशि अप्रैल माह से शुरू हो सकती है।
- राज्य की करीब 5,00,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं को भी राशि में वृद्धि करके 1500 रुपए दिए जाएंगे।
सुख सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- उम्मीदवार का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
सुख सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
“सुख सम्मान निधि योजना” के लिए पात्र और इच्छुक महिलाएं निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना आवेदन कर सकती हैं।
- हिमाचल प्रदेश के “सुख सम्मान निधि योजना” के अंतर्गत आवेदन देने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
- वहां पर आपको “सुख सम्मान निधि योजना” का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और फिर उसे सही-सही भरना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करने के साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को उस आवेदन पत्र के साथ जोड़ना होगा।
- संपूर्ण आवेदन पत्र को अंतिम प्रक्रिया के रूप में तहसील कल्याण कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन पर सभी जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अगर आपकी जानकारी योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार होती है तो आपको योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “सुख सम्मान निधि योजना” का संचालन किया जा रहा है। यहां पर हमें इसी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, साथ ही योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से कैसे आवेदन करना होगा इसकी भी जानकारी विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की गई है जिससे महिलाएं बड़ी सरलता से इस योजना का लाभ ले पाएँगी।