Haryana Kanyadan Yojana 2024: सरकार शादी के लिए 71,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है, आप भी जल्दी से आवेदन करें!

Haryana Kanyadan Yojana
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हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, बेटी की शादी पर हरियाणा सरकार 71,000 रुपए की सहायता राशि कन्यादान के रूप में गरीब परिवारों को प्रदान करती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है।

यदि आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आवेदक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर, इस योजना के तहत 71,000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है, जिसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार बेटी की शादी के लिए 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करती है।

Haryana Kanyadan Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक इस योजना के लिए शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के लिए आवेदन शादी के बाद 6 महीने के भीतर किया जा सकता है।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र,
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन,
  • जाति प्रमाण पत्र,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • आय प्रमाण पत्र,
  • बैंक विवरण कॉपी,
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवाह रजिस्ट्रेशन करें।
  • अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं, तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
  • इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद, सबसे पहले आपको मैरिज पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • शादी पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आ जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपनी पात्रता के अनुसार, जाति, बीपीएल, या दिव्यांग श्रेणी में से जिस भी श्रेणी में आते हैं, उसके अनुसार आवेदन करना होगा।
  • इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, जिसे दर्ज कर सत्यापित करें।
  • इस प्रकार, आप ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आपके आवेदन के बाद, 30 दिनों के भीतर सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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