हरियाणा 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री कार्ड बनाएं: Happy Card Haryana Roadways

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Happy Card Haryana Roadways: हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज: हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड शुरू किया है। इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की है और ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। हैप्पी कार्ड का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हम इस पोस्ट में हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़ें

हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, उन्हें हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड से लाभार्थियों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह योजना हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों और 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सिंबॉलिक रूप से मोबिलिटी कार्ड दिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।

हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा दी जाएगी।
  • हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा, जबकि बाकी कार्ड की लागत ₹109 होगी और सालाना रखरखाव शुल्क ₹79 भी सरकार द्वारा लिया जाएगा।
  • हैप्पी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता

  • हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफाई होनी चाहिए।

हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले, आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर जाकर ‘हैप्पी कार्ड आवेदन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब वहाँ परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अब ओटीपी भेजें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।
  • अब उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड आवेदन करना चाहते हैं।
  • अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘ओटीपी भेजें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर वेरीफाई करें।
  • अब ‘आवेदन करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार, आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: पशु शेड योजना आवेदन करें

Leave a Comment

Floating WhatsApp Button WhatsApp Icon