मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं और सुविधाओं का पहुंचाने के लिए ‘हरियाणा परिवार पहचान पत्र’ की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य का डेटा एकत्रित किया है। होटल के माध्यम से मेरे परिवार को एक परिवार पहचान पत्र आईडी मिली है, जिसमें हमारे परिवार की संपूर्ण जानकारी है। इस पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बिना कहीं जाए।
इस पोस्ट में हम परिवार पहचान पत्र (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) से संबंधित सभी विषयों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि फैमिली आईडी (PPP) कैसे बनाया जाता है, इनकम कम कैसे करें, फैमिली आईडी को जाती वेरीफाई कैसे करें, मोबाइल नंबर को कैसे बदलें, परिवार पहचान पत्र का मतलब क्या होता है, और इस पत्र से योजनाओं का कैसे लाभ उठाया जा सकता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू किया गया ‘परिवहन पहचान पत्र’ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष 14 अंकों का पहचान पत्र नंबर प्रदान किया जाता है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा पात्र परिवारों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ घर बैठे प्रदान किया जाता है। हरियाणा के हर परिवार को परिवार पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल Meraparivar.haryana.gov.in की शुरुआत की गई है।
Haryana Parivar Pehchan Patra 2024
आर्टिकल में जानकारी | हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Family id Haryana) |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | पूरे राज्य का डाटा एकत्रित करना |
लाभ | राज्य के प्रत्येक परिवार को को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ देना |
परिवार पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | meraprivar.haryana.gov.in |
फैमिली आईडी हेल्पलाइन नंबर | 1800-2000-023 |
Family Id Haryana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का परिवार पहचान पत्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे राज्य का डेटा एकत्रित करके पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए। इस योजना के माध्यम से पूरे परिवार का डेटा एकत्रित किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ा जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डिजिटल भारत को बढ़ावा दिया गया है। अब हरियाणा के नागरिक घर बैठे जाति, आय, बुढ़ापा पेंशन, जैसी सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।
हरियाणा पहचान पत्र के लाभ एवं विशेषताएं
परिवार पहचान पत्र के जरिए हर परिवार को एक 14 अंकों का एक अद्वितीय नंबर प्रदान किया जाता है। हरियाणा में किसी भी योजना या सेवा का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया गया है। इस पत्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। फैमिली आईडी के माध्यम से बीपीएल, ए ए वाई राशन कार्ड का लाभ भी घर बैठे प्राप्त किया जा रहा है। जब भी कोई परिवार किसी भी योजना के लिए पात्र होता है,
हरियाणा परिवार पहचान पात्रता
परिवार पहचान पत्र में केवल हरियाणा का मूल निवासी ही अपना पंजीकरण करवा सकता है। आवेदक के परिवार का आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड,
- परिवार के सभी सदस्यों का पैन कार्ड,
- परिवार के सभी सदस्यों का बैंक खाता,
- परिवार के सभी सदस्यों का वोटर आईडी कार्ड,
- मोबाइल नंबर,
- ईमेल आईडी
हरियाणा परिवार पहचान पत्र आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी बनवाने के लिए आप निकटवर्ती सीएससी सेंटर या विदिशा में जा सकते हैं। अथवा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार आप खुद से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करें और “नागरिक लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- “NO” ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- अब “रजिस्टर” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपने परिवार के सदस्यों का नाम एक-एक करके दर्ज करें।
इस रीति से आप परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी विवरणों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूरी पोस्ट पढ़ें।
Important Link
Haryana Parivar Pehchan Patra Registration Link | Click Here |
Check Other Posts | yojanalist.com |